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BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी भर्तियों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर को भी शामिल करने का आदेश जारी किया है। अब तक ट्रांसजेंडरों को किसी भी सरकारी नौकरियों में भर्ती का अधिकार नहीं था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब उन्हें सरकारी नौकरी में अवसर मिल सकेगा।
राज्य शासन द्वारा सीधी भर्ती में उभयलिंगी (Transgender) व्यक्ति को शमिल किये जाने का आदेश जारी किया गया है।#JansamparkMPpic.twitter.com/FkIKK70tPp
— GAD, MP (@GADdeptmp) February 24, 2023
आदेश हुए जारी
रोजगार के समान अवसर के उप अधिनियम के तहत यह फैसला लिया गया है। इसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश संबंधित जानकारी लेने के लिए अब ट्रांसजेंडर का ऑप्शन रखना अनिवार्य होगा। दस्तावेजों में अब ट्रांसजेंडर का ऑप्शन दिखेगा। जारी आदेश के मुताबिक, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, शासन के विभागों के विभागाध्यक्ष, सभी कलेक्टर, सीईओ को इस संबंध में सूचित किया गया है।
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ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा मौका
मध्यप्रदेश शासन के विभागों में होने वाली सीधी भर्ती में ट्रांसजेंडर को भी मौका देने को कहा है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश उभयलिंगी (अधिकारों का संरक्षण) नियम 2021 के नियम 12 रोजगार के समान अवसर के उप नियम (1) के तहत अब ट्रांसजेंडर को भी इसमें शामिल किया जाए।