संजय गुप्ता, INDORE. दो हजार के नोट 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में बदले जा सकेंगे और जमा हो सकेंगे, यानि इसके बाद यह नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। हालांकि इस तारीख तक कोई भी व्यक्ति लेन-देन के दौरान इन नोट को लेने से मना नही कर सकते है। लेकिन जिस तरह साल 2016 की नोटबंदी के बाद के सालों में करदाताओं को जमकर नोटिस आए, उसी तरह अब नोटबंदी 2.0 में भी होना है। कारण है कि अब सभी को यह दो हजार के नोटस 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा करना है या फिर इन्हें एक्सचेंज करना है। यानि दोनों ही हालात में बैंकों के पास खाताधारक की जानकारी रहेगी कि उसने 30 सितंबर तक दो-दो हजार के कितने नोट के जरिए कुल कितनी राशि जमा करी। जमा राशि पर नजर आरबीआई और इनकम टैक्स के सीटीआर और एसटीआर सिस्टम से पूरी नजर रखी जाएगी।
इस तरह सीटीआर और एसटीआर से रखेंगे खातों पर नजर
बैंकों का सीधा इनकम टैक्स से सिस्टम लिंक रहता है, जिसे कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग (सीटीआर) कहते हैं इसमें किसी भी खाताधारक के खाते में साल भर में दस लाख से ज्यादा के हुए लेन-देन की जानकारी विभाग के पास जाती है। इसके साथ ही सस्पीसियस ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग यानि एसटीआर सिस्टम हता है, जिसमें यदि कोई खाता अप्रत्याशित तौर पर अधिक लेन-देन करता है तो इसकी भी जानकारी आयकर विभाग के पास जाती है। जैसे यदि किसी खाताधारक का साल में दो-तीन लाख का ही लेन-देन है और वह छह-सात लाख कर देता है तो यह जानकारी आयकर के पास जाती है। इस राशि का अलर्ट इनकम टैक्स के पास रूटीन सिस्टम से जाएगा। यदि संबंधित खाताधारक द्वार जमा राशि उसके आयकर रिटर्न से मैच नहीं करती है तो फिर अगले वित्तीय साल में आयकर विभाग से नोटिस जारी कर उससे इस जमा राशि का हिसाब मांगा जाएगा और यदि वैध कारण नहीं पता पाया तो जमा राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत कम से कम 77 फीसदी की पेनल्टी लगेगी।
जन-धन योजना में अधिक राशि जमा होने पर भी होगी जांच
गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा खुलवाए गए गरीबों के जन-धन योजना को लेकर भी आरबीआई ने निर्देश जारी किए हैं कि इन खातों में भी तय नियम के तहत ही राशि जमा होगी। इन खातों में ज्यादा राशि जमा होने पर यह खाते जांच में आएंगे। बीते नोटबंदी में देखने को आया था कि ब्लैक मनी जमा कराने के लिए इन खातों का जमकर प्रयोग हुआ था।
कैश काउंटर वालों को चिंता की बात नहीं
सीए अभय शर्मा बताते हैं कि कैश काउंटर वालों के जो खाते हैं, इसमें अधिक ट्रांजेक्शन से समस्या नहीं है, जैसे पेट्रोल पंप संचालक, अस्पताल वाले और भी जिस भी बिजनेस में कैश का फ्लो अधिक होता है, उनके खातों में जमा राशि दो हजार में होती है तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। शर्मा ने कहा कि कोई भी 30 सितंबर तक दो हजार के नोट को लेने से इंकार नहीं करता है।
जमा तो कितने भी हो सकते हैं
सीए शर्मा ने कहा कि एक्सचेंज एक बार में केवल 20 हजार राशि के ही नोट होंगे लेकिन यदि खाताधारक खाते में राशि जमा कराना चाहता है तो वह कितनी भी राशि जमा करा सकता है। अब यह राशि यदि उसके आयकर रिटर्न से मिसमैच होती है तो फिर आने वाले समय में उसे विभाग से नोटिस जारी कर जवाब मांगने की पूरी संभावना रहेगी, उसके पास इस राशि के स्त्रोत और जमा कराने का वैध कारण होना चाहिए।