उदयपुर हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर दिया स्टे 

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The Sootr
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उदयपुर हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर दिया स्टे 

JABALPUR. उदयपुर हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर स्टे दिया है। शास्त्री की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पाठक ने दो एफआईआर खारिज करने की मांग की थी। बता दें कि 23 मार्च को उदयपुर के गांधी मैदान में हिंदू धर्म सभा ने शास्त्री की कथा का आयोजन करवाया था। इसके बाद 24 मार्च को दो पुलिस वालों ने राजस्थान के अलग-अलग जिलों में दो एफआईआर दर्ज करवाई थी।



संबोधन में क्या कहा? 



बागेश्वर धाम के पीठाधीश शास्त्री ने धर्म सभा में राजसमंद जिले के ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग किले पर लगे हरे झंडों को हटाकर वहां पर भगवा झंडे लगाने की बात कही थी। उन्होंने धर्म सभा में मौजूद लोगों को उकसाया था। शास्त्री के संबोधन के बाद कुछ युवा कुंभलगढ़ किले में भगवा झंडे लेकर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।  



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धार्मिक भावनाएं भड़काने का था आरोप



राजस्थान के उदयपुर जिले में धर्मसभा में शामिल होने आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। एफआईआर में धीरेंद्र शास्त्री पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया था।  एसपी विकास शर्मा ने बताया कि शास्त्री के खिलाफ हाथीपोल थाने  में धार 153 ए के तहत केस दर्ज किया गया था। शर्मा ने बताया था कि धर्मसभा को संबोधित करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कई ऐसी बातें कही, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़की हैं। ऐसे में पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। मामले की जांच की जा रही है।   


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