Gwalior. गुजरात के सूरत की एक अदालत से मानहानि के केस में 2 साल की सजा पाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो चुकी है। सजा को स्थगित किए जाने पर फैसला सेशंस कोर्ट में सुरक्षित है, जो कि 20 अप्रैल को आ सकता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता विवेक तन्खा ने ट्वीट कर राहुल गांधी को अपनी राज्यसभा सीट ऑफर कर दी है। वैसे तो विवेक तन्खा कांग्रेस के जी-23 गु्रप के भी सदस्य माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के लिए काफी इमोशनल ट्वीट किया है। जिसमें वे लिखते हैं कि आरजी के बिना संसद पुअर होगी, उनकी अनुपस्थिति से हमारे लोकतंत्र को ठेस पहुंचेगी।
विवेक तन्खा कल ग्वालियर में युवक कांग्रेस के मशाल जुलूस में शामिल थे। जिसके बाद उन्होंने यह ट्वीट किया। ट्वीट में तन्खा लिखते हैं कि ‘ निश्चित रूप से राहुल गांधी को न्याय मिलेगा और जल्द ही लोकसभा में वापस आएंगे। न्याय में देरी होती है लेकिन कभी इनकार नहीं होता। ग्वालियर में युवक कांग्रेस की रैली में मैने अपनी राज्यसभा सीट राहुल जी को ऑफर की। आरजी के बिना संसद पुअर होगी। उनकी अनुपस्थिति से हमारे लोकतंत्र को ठेस पहुंचेगी’।
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युवक कांग्रेस शहर दर शहर कर रही विरोध
बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद से ही युवक कांग्रेस शहर दर शहर विरोध दर्ज करा रही है। कुछ दिन पहले युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में जबलपुर में मशाल जुलूस निकाला गया था, वहीं गुरूवार को ग्वालियर में मशाल जुलूस निकाला गया। ग्वालियर के हजीरा चौराहे से किला गेट तक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मशाल लेकर निकले। इस रैली में बी वी श्रीनिवास के साथ राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने भी उपस्थिति दर्ज कराई थी।
फिलहाल चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी
विवेक तन्खा ने राहुल गांधी को दिलासा देने या ढांढस बंधाने ही यह ट्वीट किया है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे ज्यादा सजा पाने वाले व्यक्ति की न केवल सदन की सदस्यता बर्खास्त होती है, बल्कि वह 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतः अयोग्य हो जाता है। इन 6 सालों की मियाद भी सजा खत्म होने के बाद गिनी जाती है।
कोर्ट के फैसले पर भी उठाया था सवाल
बता दें कि विवेक तन्खा राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अधिकतम दो साल की सजा देने के गुजरात की एक अदालत के फैसले पर भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन पीनल कोड के 160 साल के इतिहास में पहली बार धारा 504 के मामले में अधिकतम दो साल की सजा राहुल गांधी को दी गई है।