मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Rahul Garhwal
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मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

BHOPAL. मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती में अब महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जबलपुर में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि महिलाओं को पुलिस भर्ती में 33 फीसदी आरक्षण मिले तब ही जॉइनिंग लेटर जारी किए जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से हाईकोर्ट में वकील दिनेश सिंह चौहान ने पक्ष रखा था। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अब सिर्फ जॉइनिंग लेटर आना बाकी है।



पुलिस भर्ती में महिलाओं ने नहीं दिया गया था आरक्षण



आपको बता दें कि 6 हजार पदों पर पुलिस भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। इसके बाद 60 महिला अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।



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पुलिस भर्ती के नियमों में बदलाव



नई पुलिस भर्ती में 50 फीसदी अंक लिखित परीक्षा और 50 फीसदी अंक फिजिकल के होंगे। जो जितना ज्यादा अच्छा फिजिकल टेस्ट देगा उसे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। फिटनेस के एक्सट्रा मार्क्स मिलेंगे। नई पुलिस भर्ती में चयन काफी हद तक फिजिकल टेस्ट में किए गए प्रदर्शन पर निर्भर होगा। 


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