गैर कानूनी सूचना,कंटेंट को हटाना होगा: गृह विभाग के सचिव को नोटिस जारी करने का अधिकार

author-image
एडिट
New Update
गैर कानूनी सूचना,कंटेंट को हटाना होगा: गृह विभाग के सचिव को  नोटिस जारी करने का अधिकार

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने साइबर स्पेस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल एप एवं ऑनलाइन एग्रीगेटर के माध्यम से गैर कानूनी सूचना या कंटेंट को हटाने अथवा ब्लॉक करने के संबंध में गृह विभाग के सचिव (पुलिस) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में बुधवार, 14 जुलाई को सभी विभागों के एसीएस एवं प्रमुख सचिवों को पत्र जारी कर उनके विभागों से संबंधित गैर कानूनी सूचनाएं और कंटेंट हटाने या ब्लॉक कराने के संबंध में नोटिस जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप में नोडल अधिकारी को जानकारी देने को निर्देशित किया है। नोडल अधिकारी गैरकानूनी कंटेंट को हटाने और ब्लॉक करने के लिए संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेंसी को नोटिस जारी कर सकेगा।

कौन सा कंटेंट हटाना या ब्लॉक करना होगा

सरकार ने यौन हिंसा, आतंकी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, हिंसा, आत्महत्या, अफवाहों और साइबर अपराध को प्रमोट करने के वाले कंटेंट को हटाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बाल विवाह, वित्तीय धोखाधड़ी, छुआछूत, पशु क्रूरता, भारत के नक्शे का गलत चित्रण, औषधियों के भ्रामक प्रचार, पटाखों की ऑनलाइन बिक्री से संबंधित सूचना एवं कंटेट को भी गैरकानूनी माना है।

नोडल अधिकारी नोटिस जारी करेगा

गृह मंत्रालय ने सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को उनके विभाग से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट को हटवाने अथवा ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के दायरे में आने वाले कंटेट को हटाने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चलाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी कर सकेगा।

सोशल मीडिया वेबसाइट पर लगाम