शर्त बदली: सीनियर एडवोकेट बनने के लिए अब नहीं देना होगा आय का प्रमाण, 15 साल प्रैक्टिस का नियम भी बदला

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शर्त बदली: सीनियर एडवोकेट बनने के लिए अब नहीं देना होगा आय का प्रमाण, 15 साल प्रैक्टिस का नियम भी बदला

रविन्द्र दुबे, जबलपुर । मध्यप्रदेश में डेसिगनेटेड सीनियर एडवोकेट के लिए बने नियमों में बदलाव हुआ है। अब वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के लिए किसी भी वकील को आय का प्रमाण नहीं देना होगा। पहले वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन के लिए न्यूनतम 10 साल की आय और आयकर प्रमाण पत्र देना आवश्यक था।द हाईकोर्ट ऑफ मध्यप्रदेश डेसिगनेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स रूल्स 2018 के कुछ नियमों में संशोधन हुआ है। सरकार ने 3 जुलाई 2021 को संशोधित नियम का राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की पात्रता में भी संशोधन हुआ है। अब न्यूनतम 15 वर्ष की प्रैक्टिस के स्थान पर 10 वर्ष की प्रैक्टिस करने वाला वकील भी वरिष्ठता के लिए आवेदन कर सकता है।

अब मप्र का वकील ही होगा डेसिगनेटेड

संशोधित नियम के अनुसार अब मध्यप्रदेश की अदालतों में प्रैक्टिस करने वाला अधिवक्ता ही सीनियर डेसिगनेशन के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्यपीठ जबलपुर, इंदौर एवं च्वालियर खंडपीठ के अलावा प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में प्रैक्टिस करने वाला वकील आवेदन पेश करने के लिए पात्र होगा। आवेदक अधिवक्ता को अब यह प्रमाण पत्र भी देना होगा कि पिछले दो वर्षों में उसका आवेदन रिजेक्ट नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता है तो आवेदक अपात्र हो सकता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए बुलाए आवेदन

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के अधिवक्ताओं से सीनियर एडवोकेट्स के डेसिगनेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वे अपना आवेदन नियम 13 के तहत प्रोफॉर्मा में पेश करें। वकील अपना आवेदन रजिस्ट्रार प्रशासन या सचिव परमानेंट कमेटी फॉर डेसिगनेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स पेश कर सकते हैं।

3 अगस्त तक करना है आवेदन

सीनियर अधिवक्ता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त रखी गई है। इसके बाद आने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता को उसके कार्यों के अनुभव के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। वकील को 10 से 20 वर्ष के अनुभव के लिए 10 अंक और 20 वर्ष से ज्यादा अनुभव वाले आवेदक को 20 अंक प्रदान किए जाएंगे। अधिवक्ता को उन मामलों को भी उल्लेखित करना अनिवार्य है जिनका प्रकाशन लॉ जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। इसके लिए वकील को 40 अंक तक मिलते हैं। इसके अलावा अधिवक्ता को साक्षात्कार के 25 अंक मिलते हैं जिसमें उनकी पर्सनालिटी का असेस्मेंट किया जाता है।

नियमों में बदलाव