शिवराज कैबिनेट का फैसला: अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, 30 % FAR से अधिक निर्मांण वैध होगा

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शिवराज कैबिनेट का फैसला: अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, 30 % FAR से अधिक निर्मांण वैध होगा

शिवराज कैबिनेट ने 6,876 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मंजूरी दे दी है। यदि बिल्डिंग का निर्धारित FAR (फ्लोर एरिया रेश्यो) से 30 प्रतिशत अधिक निर्माण कर लिया है तो इसे वैध कराया जा सकेगा। सरकार इसके नए नियम लागू करेगी। बताया जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।

30 प्रतिशत निर्माण वैध

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अवैध निर्माण पर कंपाउंडिंग 10 से बढ़ाकर 20 प्रस्तावित किया था। कैबिनेट के फैसले के बाद इसे बदलकर 30 प्रतिशत कर दिया है। यानी की अगर किसी प्लॉट पर आपने बिल्डिंग परमिशन से 30 प्रतिशत बाहर निर्माण कर लिया है तो उसे वैध कराया जा सकेगा। बिना अनुमति निर्माण करने पर कॉलोनाइजर को 7 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है।

रेत खनन नियम बदला

राज्य सरकार ने रेत खनन नीति में बदलाव किए है। सरकार ने 2 साल पुराने रेत खनन नियम को निरस्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नए प्रस्ताव से सरकार को 300 करोड़ का राजस्व मिलेगा।

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