सरकार का फरमान: MP में इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल संचालक, सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश

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सरकार का फरमान: MP में इस साल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल संचालक, सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश में इस साल स्कूल संचालक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। वे अभिभावकों से सिर्फ ऑनलाइन क्लास के लिए ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे। इसके अलावा अन्य किसी भी मद में फीस नहीं वसूली जाएगी। सरकार ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिए।

ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं वसूलें

दरअसल, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण फिलहाल प्रदेश में सभी स्कूल बंद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल फीस ना बढ़ाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा ट्यूशन फीस अभी नहीं बढ़ाई जाएगी. अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य मदों में फीस नहीं ली जाएगी।

जिलों में कलेक्टरों को निगरानी के निर्देश

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना संकट काल के दौरान स्कूल बंद होने के बाद भी निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर मनमानी जारी थी। ऐसे में सरकार ने स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने सख्त निर्देश दिए थे। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सीएम ने कहा था कि इस साल ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। ट्यूशन फीस ना बढ़ाने के निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही सीएम ने प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर्स को स्कूलों पर नजर बनाए रखने के लिए कहा था।

स्कूल फीस पर सख्ती