भोपाल. सरकार ने आवासीय (Residential) एवं व्यावसायिक (Commercial) भवनों में बिल्डिंग परमिशन के अतिरिक्त किए गए 30 फीसदी तक अवैध निर्माण (Illegal Construction) को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मकान मालिक (Land Lord) अपने अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आगे आएं इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing) ने शुरुआत में कंपाउंडिंग फीस में रियायत देने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे मकान मालिक जो अपने आवासीय या व्यावसायिक अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए 22 फरवरी तक आवेदन करेंगे, उन्हें निर्धारित कंपाउंडिंग फीस में 20 फीसदी तक की छूट दी जाएगी।
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