Varanasi. ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) मामले में 17 मई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि मस्जिद में सर्वे के दौरान जिस जगह पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, उस इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम बगैर किसी अवरोध के ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करना जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता हिंदू श्रद्धालुओं को नोटिस जारी किया। अब मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय की गई है।
मस्जिद समिति द्वारा ये मांग की गई
सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वह ट्रायल कोर्ट को आदेश 7 नियम 11 (वादपत्र की अस्वीकृति के लिए) के तहत आपके आवेदन का निपटान करने का आदेश देगा। सुनवाई के दौरान मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता अहमदी ने कहा कि वह निचली अदालत के एक आयुक्त की नियुक्ति सहित सभी आदेशों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं और यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिए क्योंकि ये आदेश अवैध है और संसद के कानून के खिलाफ है। वकील ने कहा कि वाराणसी कोर्ट ने 16 मई को आयुक्त द्वारा यह बताए जाने के बाद कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर एक शिवलिंग पाया गया है, परिसर में एक स्थान को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि परिसर सील नहीं रह सकते और आदेश अवैध हैं। यदि परिसर को सील कर दिया जाता है, तो यथास्थिति में परिवर्तन होता है। पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 यह स्पष्ट करती है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है।
वाराणसी की कोर्ट में आज सुनवाई पर सस्पेंस
उधर, वाराणसी कोर्ट में आज पेश होने वाली सर्वे रिपोर्ट लटक गई है। दरअसल, 14 से 16 मई तक चले सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी कोर्ट में पेश की जानी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 50 फीसदी रिपोर्ट ही तैयार है। असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह (Ajay Pratap Singh) ने बताया कि केवल 50% रिपोर्ट तैयार है, यह अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए आज इसे अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया हम कोर्ट से मांगेंगे तीन से चार दिन के समय की मांग करेंगे। हालांकि, विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह (Vishal Singh) ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा है कि रिपोर्ट लगभग तैयार है। हम कोशिश करेंगे कि कोर्ट द्वारा निर्धारित समय पर ही रिपोर्ट पेश की जाए।
सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला-
- वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिन में सर्वे का काम पूरा हुआ है। वहीं, तीसरे दिन सोमवार को सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के अंदर शिवलिंग मिला।
दोनों पक्षों के दावे इस प्रकार हैं
दो दिन से जारी गहमागहमी के बीच ज्ञानवापी परिसर में अभी तक हुए सर्वे को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने अपने-अपने दावे किए हैं। दरअसल, ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेवश्वर नाथ मंदिर विवाद (Vishweshwar Nath Temple dispute) मामले में सोमवार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही। मंदिर पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निचली अदालत के आदेश पर कराए जा रहे सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग मिला है। इसके अलावा मंदिर से जुड़ी कई अन्य चीजें भी सामने आईं हैं। निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के उस एरिया को सील करा दिया है, जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। करीब एक घंटे तक चली सुनवाई में केवल मंदिर पक्ष की ओर से तथ्य पेश किए गए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि निर्धारित की है। उस दिन याची पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी।