याज्ञवल्क्य मिश्रा, Raipur. बजट सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा, जिसमें कि उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया गया था। इसके आदेश 11 अप्रैल को सरकार की ओर जारी कर दिए गए हैं।
वित्त विभाग द्वारा पुरानी पेंशन योजना के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार भविष्य निधि में 01 अप्रैल 2022 से मूल वेतन का 12 प्रतिशत जमा किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ष 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए की जा रही 10 प्रतिशत मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई है।
जारी निर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्योरा संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर यह राशि उसमे दर्शायी जाएगी।