याज्ञवल्क्य मिश्रा, Raipur. आय से अधिक संपत्ति के प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों से 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए हाईकोर्ट में साल 2020 में याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया कि डॉ. रमन सिंह ने साल 2008, 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। उन्होंने शपथ-पत्र में गलत जानकारी दी है।
ये याचिका कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के द्वारा लगाई गई थी। याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह पर अनुपातहीन संपत्ति का आरोप लगाते हुए सीबीआई और ईडी से जांच कराए जाने की मांग की गई है। इस याचिका की पहली सुनवाई 24 मार्च 2020 को हुई, अगली सुनवाई कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई। बीते 8 अप्रैल को इसकी सुनवाई जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की कोर्ट में हुई।
हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों को 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि चूंकि डॉ रमन सिंह के अधिवक्ता इस याचिका की सुनवाई के दौरान लगातार उपस्थित हैं इसलिए उन्हें नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है।