छत्तीसगढ़ ने बिहार से पहले कर ली जातिगत जनगणना! सीएम भूपेश बघेल ने किया खुलासा; बोले- इसी आधार पर लाएंगे आरक्षण नीति

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Rahul Garhwal
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छत्तीसगढ़ ने बिहार से पहले कर ली जातिगत जनगणना! सीएम भूपेश बघेल ने किया खुलासा; बोले- इसी आधार पर लाएंगे आरक्षण नीति

RAIPUR. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने रायपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने बिहार से पहले अपनी जातिगत जनगणना पूरी कर ली है और इसी के आधार पर अब छत्तीसगढ़ अपनी आरक्षण नीति लाने जा रहा है।







— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) February 18, 2023





राजभवन और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच की तकरार





सीएम भूपेश बघेल का ये बयान ऐसे समय सामने आया है जब आरक्षण बिल को लेकर राजभवन और सरकार के तकरार हाईकोर्ट तक पहुंच गई थी। विधानसभा से पास आरक्षण बिल पर पूर्व राज्यपाल अनुसुइया उइके ने साइन नहीं किए थे। उइके ने इस मामले में विधिक परामर्श लेने की बात कहकर इस पर साइन नहीं किए थे। सरकार ने इस मामले पर आरोप लगाते हुए राज्यपाल पर जमकर हमला किया था।





23 फरवरी को शपथ लेंगे राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन





आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन 23 फरवरी को शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली थी। इसके साथ ही उन्हें कई आवश्यक निर्देश भी दिए। 23 फरवरी को नए राज्यपाल के रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही स्वागत होगा। CS की बैठक में पूरे शपथ ग्रहण समारोह के मिनट टू मिनट कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। ये बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई। नए राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन के आने से पहले सीएम भूपेश का आरक्षण को लेकर सामने आया बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।





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आरक्षण विवाद में अब तक क्या हुआ?





छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने वाले विधेयक को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच जमकर तकरार हुई थी। आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सवाल उठाए थे। राज्य सरकार ने राजभवन को 10 बिंदुओं पर जवाब भेज दिया था। विधेयक राज्यपाल के पास सहमति के लिए लंबित था जिन्होंने अपनी स्वीकृति देने से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर विवरण मांगा था। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट तक चला गया था।



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