NEW DELHI. राहुल गांधी आज यानी 3 अप्रैल को सूरत के सेशंस कोर्ट में 2 साल की सजा के खिलाफ अपील करने पहुंच रहे हैं। 23 मार्च को राहुल को सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल के साथ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस शासित 3 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। राहुल और प्रियंका का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वे प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ सूरत के लिए रवाना हो रहे हैं।
#WATCH | Delhi: Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra onboard a flight to Surat. pic.twitter.com/akLdGKMqIq
— ANI (@ANI) April 3, 2023
राहुल की लोकसभा की सदस्यता बहाली के लिए उनके दोषी होने पर रोक जरूरी
कांग्रेस सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी राहुल के मामले को देख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ वकील आरएस चीमा को अपील दायर करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर ऊपरी बेंच कांग्रेस नेता पर दिए फैसले को खारिज नहीं करती तो उन्हें 8 सालों तक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। इस याचिका में राहुल दोष पर रोक लगाने की भी मांग करेंगे। क्योंकि, सदस्यता बहाल करने के लिए उनके दोषी होने पर रोक लगना जरूरी है। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद (24 मार्च को) राहुल की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें अपना आवास खाली करने का भी नोटिस भेजा है।
कर्नाटक में दिए बयान के लिए हुई सजा
राहुल ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी।
ये है नियम
नियम के अनुसार, अगर किसी सांसद या विधायक को दो साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है।