JAIPUR. सरकारी कर्मचारियों पर राजस्थान सरकार इन दिनों मेहरबान है। सीएम अशोक गहलोत ने महंगाई भत्ता बढ़ाने और पदोन्नति के बाद एक और शारदार तोहफा दिया है। दरअसल, राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि अब राज्य के कर्मचारी अपना वेतन भी एडवांस में ले सकते हैं। इस नई व्यवस्था 1 जून से लागू भी कर दिया है। अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। अभी तक एडवांस सैलरी देश के किसी भी स्टेट में नहीं दी जा रही है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार की नई योजना कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के एक कदम के रूप में आई है। वहीं इसे चुनाव के मद्देनजर भी एक खास कदम देखा जा रहा है।
देश का पहला राज्य बना राजस्थान
सरकारी कर्मचारियों को एडवांस सैलरी देने का लाभ देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। पहली बार ये सिस्टम देश में लागू किया गया है। राज्य के कर्मचारी इस व्यवस्था के तहत अपनी सैलरी का आधा हिस्सा एडवांस ले सकेंगे।
20 हजार रुपए एडवांस ले सेकेंगे
राजस्थान सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में 20 हजार रुपए अधिकतम भुगतान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को यह फायदा देने के लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के साथ डील की है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के साथ डील की जाएगी।
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एडवांस लेने में नहीं लगेगा कोई ब्याज
राजस्थान सरकार के कर्मचारी किसी भी महीने की 21 तारीख से पहले अपना वेतन वापस लेने का विकल्प चुनते हैं, तो वेतन चालू माह के भुगतान से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा निकाले जाने वाले एडवांस सैलरी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन कर्जदाताओं से संबंधित लेन-देन पर शुल्क लगाया जाएगा।
कारण बताए बिना ले सकेंगे एडवांस
राज्य सरकार ने एडवांस में वेतन लेने के लिए कोई शर्ते नहीं रखी हैं। कर्मचारी को यह भी नहीं बताना होगा कि उसे एडवांस क्यों चाहिए। IFMS पोर्टल पर कर्मचारी को वेतन के एडवांस भुगतान के लिए आग्रह करना होगा। ऐसा करने पर अगले महीने के वेतन का बिल जनरेट हो जाएगा। उससे आगे के माह के वेतन से एडवांस राशि कटेगी। एडवांस के लिए दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी आग्रह किया जा सकेगा। जो पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी एडवांस वेतन की शुरुआत होगी।
कैसे मिलेगी एडवांस सैलरी
एडवांस सैलरी योजना का लाभ उठाने के लिए राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। वहीं वित्तीय संस्थाओं के पास सहमति जमा करना होगा। राजस्थान सरकार के कर्मचारी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को IFMS वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से सहमति देनी होगी।