नाबालिग पहलवान ने बयान बदला, कहा- बृजभूषण ने मेरे साथ भेदभाव किया, धमकी से डरा पिता बोला- परिवार बर्बाद हो जाएगा

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BP Shrivastava
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नाबालिग पहलवान ने बयान बदला, कहा- बृजभूषण ने मेरे साथ भेदभाव किया, धमकी से डरा पिता बोला- परिवार बर्बाद हो जाएगा

NEW DELHI. पहलवान vs बृजभूषण, मामले में नाबालिग पहलवान ने यौन शोषण के आरोप वापस ले लिए हैं। उसने कहा कि बृजभूषण ने मेरे साथ भेदभाव किया। नाबालिग पहलवान के पिता ने बुधवार (7 जून) को इस बात की पुष्टि की। साथ ही कहा कि हमने 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में बयान बदल दिए थे। मैं यह नहीं बताना चाहता कि इसके लिए मुझे किसने धमकी दी। मेरा भी परिवार है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है।





पिता ने कहा-  मैंने सही और गलत को कोर्ट में क्लियर कर दिया





नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा कि हमारे अंदर भेदभाव का गुस्सा था। फेडरेशन के अंदर अपील की थी, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। हमने पुलिस को जो एप्लिकेशन दी, उसमें कुछ सच और कुछ गलत था। मैंने सही और गलत को कोर्ट में जाकर क्लियर कर दिया है। मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में है।





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नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने आरोप वापस लिया





मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली 7 महिला पहलवानों में से इकलौती नाबालिग ने अब नया मजिस्ट्रेट के सामने नया बयान दिया है जिसमें पहले लगाए गए आरोपों को वापस ले लिया है।





नाबालिग ने कराए थे दो बयान दर्ज





रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग महिला पहलवान ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 बार बयान दर्ज कराने के बाद अब आरोपों को वापस ले लिया है। नाबालिग ने एक बयान पुलिस तो दूसरा बयान मैजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि 17 साल की नाबालिग पहलवान ने अब मैजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत नया बयान दर्ज कराया है। इसके तहत दर्ज बयान को अदालत में अहम सबूत के तौर पर माना जाता है। मैजिस्ट्रेट के सामने अलग-अलग बयान के बाद अब अदालत ये फैसला करेगी कि आरोपों पर आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं। अब कोर्ट ही फैसला करेगा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए किस बयान को वरीयता दी जाए।





10 मई को पहली बार मैजिस्ट्रेट के सामने हुए थे बयान





 नाबालिग पहलवान ने 10 मई को मैजिस्ट्रेट के सामने अपना पहला बयान दर्ज कराया था। एफआईआर में नाबालिग के पिता ने कहा था कि आरोपी के यौन उत्पीड़न की वजह से उनकी बेटी बहुत परेशान और अशांत है। शिकायत में कहा गया है, 'सिंह ने फोटो खिंचवाने के बहाने उसे जोर से पकड़ा, उसे अपनी ओर खींचा, कंधे को बड़ी तेजी से दबाया और बाद में जानबूझकर उसके सीने पर हाथ फेरा।'





नाबालिग की ही शिकायत पर बृजभूषण पर पॉक्सो का केस





एफआईआर के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज) की धारा 10 और आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 डी और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो ऐक्ट की धारा 10 नाबालिग के यौन उत्पीड़न से जुड़ी है और इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरी तरफ आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी पाए गए शख्स को 3 साल तक की सजा हो सकती है।



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