GWALIOR. नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह की एक याचिका पर मप्र हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने खारिज करते हुए दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा हुआ है, जब वह राज्यसभा के लिए निर्वाचन कर रहे थे। गोविंद सिंह ने सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन से जुड़े मामले को लेकर आवेदन में इस मामले को दूसरे कोर्ट में कराने की मांग की। इसी मामले को लेकर उनपर फाइन लगाया गया है। इसकी अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
नेता प्रतिपक्ष पर 10 हजार का जुर्माना
दरअसल जस्टिस दीपक अग्रवाल ने बताया कि गोविंद सिंह ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में आवेदन देते हुए याचिका की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में कराने की मांग की। इससे ये साफ होता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए ये आवेदन दिया और इसीलिए बेंच के खिलाफ झूठे आरोप लगाए।
क्या है पूरा मामला?
बता दें, गोविंद सिंह ने सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। इस याचिका में आरोप लगाए है कि सिंधिया ने नामांकन दाखिल करते समय, जो शपथ पत्र दिया, उसमें भोपाल के पुलिस थाना श्यामला हिल्स में दर्ज एफआईआर की सूचना का हवाला नहीं दिया। कुछ दिन नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया गया, जिसमें मामले की सुनवाई अन्य बेंच में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई गई।