संजय गुप्ता, INDORE. कारम डैम बनाने का ठेका लेने वाली ग्वालियर की सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी को 15 करोड़ का झटका लगा है। अवैध खनन के लिए कंपनी पर यह अर्थदंड रोपित किया गया है, जिसे संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा की कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है। हालांकि कंपनी ने इस कोर्ट के आदेश के बाद रिवेन्यू कोर्ट में केस लगा दिया है और पेनल्टी से बचने की कोशिश में लगी हुई है। यह पेनल्टी खरगोन जिले में अवैध खनन के लिए लगाई गई है।
यह है मामला
ग्वालियर की मेसर्स सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रैल 2018 में खरगोन जिले के सनावद एरिया में अवैध तरीके से मिट्टी व मुरम का खनन करते हुए पाया गया। इस पर खनिज विभाग ने उस पर अवैध खनन का केस बनाते हुए खरगोन कलेक्टर की कोर्ट में पेश किया। खनिज एक्ट के अनुसार मिट्टी के अवैध खनन के लिए तीन करोड़ और मुरम के अवैध खनन के लिए 12 करोड़ से ज्यादा का केस बनाया गया। खरगोन कलेक्टर ने इस पर अगस्त 2021 में फैसला देते हुए 15 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी अधिरोपित कर दी।
संभागायुक्त कोर्ट में लगाई अपील
खरगोन कलेक्टर कोर्ट में केस करीब तीन साल तक खिंचता रहा और आखिर में वहां दबाव, प्रभाव नहीं चला और पेनल्टी लग गई। बाद में संभागायुक्त डॉ. शर्मा की कोर्ट में यह केस पुटअप हुआ और इसमें सारथी ग्रुप द्वारा यह पेनल्टी खारिज करने की मांग की गई। इनका तर्क था कि किसी ने भी अवैध खनन करते हुए नहीं पाया और जिस सर्वे नंबर पर मंजूरी थी, केवल उसी पर ही वैध खनन हुए हैं। संभागायुक्त कोर्ट में अपील लगने के कुछ ही दिन बाद कारम डैम हादसे हुआ, जिसमें डैम में लीकेज के बाद डैम को तोड़ने की नौबत आई। इस हादसे के बाद भी ग्रुप के अशोक और गौरव भारद्वाज द्वारा यहां भी काफी कोशिश की गई कि कैसे भी 15 करोड़ की पेनल्टी से बचा जा सके। लेकिन आखिर में संभागायुक्त ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि सारथी ग्रुप ऐसा कोई प्रमाण नहीं दे पाया कि अवैध खनन नहीं हुआ है।
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कारम डैम में बह गए 304 करोड़ रुपए
धार जिले में कारम डैम बनाने का ठेका दिल्ली की एएनएस कंपनी को मिला था, जिसमें से उसने ग्वालियर की भारद्वाज की सारथी कंसट्रक्शन को सौ करोड़ का काम की पेटी कांट्रेक्ट दे दिया। कंपनी के काम के दौरान ही अगस्त 2022 में सामने आया कि डैम में रिसाव हो रहा है। इसके बाद गांवों को खतरा देखते हुए डैम की दीवार को तोड़ा गया और पानी को बहाना पड़ा।