धान के बाद अब महुआ से इथेनॉल बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, कैबिनेट की बैठक में महुआ बोर्ड के गठन को मंजूरी

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धान के बाद अब महुआ से इथेनॉल बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, कैबिनेट की बैठक में महुआ बोर्ड के गठन को मंजूरी

RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार महुआ से इथेनॉल बनाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में महुआ के कलेक्शन और खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महुआ बोर्ड का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज शाम उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

महुआ बोर्ड के गठन को मंजूरी

महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य महुआ बोर्ड के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी और मनुष्य सभी उपयोग करते हैं। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद हैं और इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है। राज्य में महुआ की उपलब्धता और इसके उपयोग की बाहुलता और वन और वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने के कारण ये आवश्यक है कि इसके विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाए। इससे महुआ के फूल, फल और बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण और प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके। इसके खाद्य और औषधीय उपयोग के साथ-साथ प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल सके। साथ ही बायोडीजल या एथनॉल के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सके। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य महुआ बोर्ड की स्थापना की गई है।

कांकेर की घोषणा पर मुहर

मुख्यमंत्री भूपेश ने कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का फैसला लिया। इस फैसले से स्टेट पावर कंपनी के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को फायदा होगा।

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कैबिनेट के अहम फैसले

  • छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन किया गया।
  • ग्राम पंचायत भोरिंग, जिला-महासमुंद को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी को नगर पालिका उन्नयन किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • नगर पंचायत नवागढ़, जिला-बेमेतरा को नगर पालिका परिषद बनाये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • स्वास्थ्य विभाग के हड़ताल में शामिल अधिकारियों-कर्मचारियों पर एस्मा कानून के तहत बर्खास्तगी संबंधी कार्यवाही को शून्य घोषित करने का निर्णय लिया गया।
  • श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय एवं गौशाला निर्माण हेतु आबंटित भूमि के प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक, पर्यावरण उपकर तथा अधोसंरचना उपकर में रियायत देने का निर्णय लिया गया।
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मार्कफेड में प्रतिनियुक्ति हेतु स्वीकृत संयुक्त संचालक के 1 पद को अपर संचालक के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया।
  • लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
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