बी. एड डिग्री धारकों की प्राइमरी टीचर पद पर नियुक्ति का मामला, डीएड करने वाले हैं नाराज, एमपी हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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The Sootr
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बी. एड डिग्री धारकों की प्राइमरी टीचर पद पर नियुक्ति का मामला, डीएड करने वाले हैं नाराज, एमपी हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

JABALPUR. हाई कोर्ट ने साल 2018 में हुई प्राइमरी टीचर पात्रता परीक्षा के तहत नियुक्तियों को अंतिम निर्णय के अधीन किया था। हाल ही में हुई सुनवाई में कोर्ट ने बी. एड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति देने के मामले में लगी याचिकाओं पर स्टेट गवर्नमेंट को हर हाल में जवाब पेश करने के निर्देश जारी कर दिए है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश सरकार को अंतिम मौका देते हुए कोर्ट ने अगले सप्ताह तक समय दिया है।

अगली सुनवाई 15 दिसंबर को

गौरतलब है कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। दरअसल, एमपी में सरकारी नौकरी से जुड़ी एक और एग्जाम कानूनी दांव पेंच में फंसी हुई है। ऐसे में प्राइमरी टीचर एग्जाम में बी. एड डिग्री वालों को भर्ती देने से डी.एड वाले नाराज है और इसका विरोध कर रहे हैं। इसके चलते हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। हाई कोर्ट का कहना है कि यदि इस मामले में दिए गए समय तक कोई जवाब नहीं आता है तो इस पर ओआईसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं राज्य शासन ने हुई सुनवाई के दौरान आचार संहिता और चुनाव में ड्यूटी लगने का कारण बताते हुए कुछ दिनों का समय मांगा था।



एमपी हाई कोर्ट ने सरकार डीएलएड और बी.एड वालों ने लगाई याचिका डीएड बी. एड डिग्री धारक MP High Court told the government D.El.Ed and B.Ed filed petition D.Ed B. Ed degree holders