BHOPAL. बीजेपी से विजयराघवगढ़ विधायक एवं पूर्व मंत्री संजय पाठक और उनके साथियों पर कटनी जिला न्यायालय ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप हैं कि विधायक पाठक और उनके साथियों ने पत्रकार रवि गुप्ता के साथ मारपीट की थी। पत्रकार गुप्ता ने इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस में उनकी सुनवाई नहीं हुई। पुलिस में सुनवाई न होने के बाद पत्रकार गुप्ता ने कटनी जिला न्यायालय में विधायक पाठक और उनके साथियों के खिलाफ परिवाद याचिका दायर की।
याचिका में कहा गया कि विजयराघवगढ़ के बीजेपी विधायक संजय पाठक और उसके साथी मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडे, सुधीर मिश्रा और निक्कू सरदार मुझे घर से उठाकर ले गए और एकांत में ले जाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी। याचिका में कहा गया कि मेरे द्वारा थाने में शिकायत की गई तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे भगा दिया गया।
सालभर बाद दर्ज हुई याचिका
इस मामले को लेकर एक साल बाद 4 सितंबर को जिला न्यायालय में याचिका दायर की गई। न्यायाधीश स्नेहा सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विधायक और उनके साथियों ने पत्रकार गुप्ता के साथ मारपीट की थी। सावर्जनिक स्थल पर या उसके समीप पत्रकार को अश्लील गालियां दी गई थीं। साथ ही पत्रकार गुप्ता को उसकी मर्जी के बिना कार में बैठाकर ले गए और बाद में उसे मारपीट कर कार से बाहर फेंक दिया। न्यायाधीश ने ये भी कहा कि अनावेदकगण द्वारा आवेदक को जान से मारने की धमकी दी गई है। अतः प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 294, 365, 366 और 506 भाग 2 के अंतर्गत अपराध बनना प्रतीत होता है। ऐसे में अभियुक्तगण विधायक पाठक और उनके साथियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 294, 365 366 और 506 भाग 2 में प्रकरण दर्ज किया जाए।
न्यायाधीश स्नेहा सिंह ने कहा कि अभियुक्तों में एक अनावेदक संजय पाठक विधायक हैं, ऐसे में उनके मामले को इस न्यायालय में विचारधीन नहीं रखा जा सकता। सांसद- विधायकों के लिए अलग से MP- MLAकोर्ट बनी हैं। विधायक पाठक के मामले में आगे की सुनवाई एमपीएमएल कोर्ट में ही होगी, इसलिए उनका प्रकरण जबलपुर की एमपीएमएलए न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है।