संजय गुप्ता, INDORE. लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के बर्खास्त करोड़पति बेलदार असलम खान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का चालान पेश कर दिया। लोकायुक्त ने चालान पेश करने की सूचना असलम को भेज दी थी, लेकिन कोर्ट कहीं जेल ना भेज दे, इस शंका में वह चालान पेश होने के वक्त हाजिर ही नहीं हुआ। उसने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा रखी है। छापे के दौरान उसके पास 25 करोड़ की चल-अचल संपत्ति मिली थी, जबकि वेतन मात्र 18 हजार रुपए था। 16 साल की नौकरी में उसे केवल 22 लाख रुपए का वेतन मिला था, और संपत्ति उससे कई गुना पाई गई थी।
ईडी भी अटैच कर चुका है संपत्ति
वहीं असलम की पांच करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा भी अटैच की जा चुकी है। ईडी ने जो संपत्ति अटैच की है उसमें 1 किलो से ज्यादा सोना, 4 प्लॉट, खेती की जमीन और 25 लाख कैश शामिल है। वहीं बेलदार के घर में होम थियेटर और पांच लाख रुपए के बकरा-बकरी भी मिले थे। ईडी ने उस पर मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज किया था। ईडी ने भी चालान पेश कर दिया। ईडी के मामले में उसकी पत्नी की अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। अगस्त 2018 में तत्कालीन एसपी दिलीप सोनी के निर्देशन में असलम के यहां छापा मारा गया था। उस वक्त 25 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था।
पिता की जगह मिली थी अनुकंपा नियुक्ति, सात बार हुआ था सस्पेंड
2003 में पिता की मौत के बाद असलम खान को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। 16 साल की नौकरी में उसे वेतन-भत्तों के रूप में करीब 22 लाख रुपए ही मिले थे। अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी में लगा असलम सात बार निलंबित हो चुका था। रसूखदारों, राजनीतिक आकाओं और कुछ चुनिंदा अफसरों की शह पर वह बहाल होता गया और कमाई वाले पदों पर नियुक्तियां लेता रहा। छापे के बाद तत्कालीन संभागायुक्त डा पवन शर्मा ने उसे बर्खास्त कर दिया था। हालांकि असलम अभी भी कुछ बिल्डिंग अफसर, बिल्डिंग निरीक्षक के संपर्क में रहता है।