BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर दिया है। राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में प्रथम वर्ग से चतुर्थ श्रेणी तक कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। इस प्रकरण में पूर्व में कोर्ट ने स्टे दिया था, जो अगले आदेश तक जारी है।
सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को प्रदेश में प्रमोशन पर आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में प्रथम वर्ग से चतुर्थ श्रेणी तक कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। इसमें अनुसूचित जाति को 13 फीसदी जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई। नोटिफिकेशन में साफ किया गया था कि यह आरक्षण प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति होने, द्वितीय श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति और तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत होने पर दिया जाएगा।
पहले कोर्ट ने दिया था स्टे
वहीं राज्य सरकार की इस अधिसूचना के खिलाफ रायपुर के एस. संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की। याचिका में कहा गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आरक्षण नियम के विपरीत है। साथ ही राज्य शासन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई।