Raipur. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद आरोपियों ने रायपुर विशेष कोर्ट में छूट के लिए आवेदन दाखिल किया है। इससे पहले अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित ने स्वास्थ्यगत कारणों से जमानत पर बाहर रहे हैं। अब जब हाइकोर्ट ने बेल खारिज कर दी है तो कानून के जानकारों का कहना है कि आरोपियों को खुद ही सरेंडर करना चाहिए। दूसरी ओर ईडी ने स्पेशल कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आवेदन पेश किया है जिसके अनुसार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की बात कही गई है।
ढेबर और पुरोहित का आवेदन
शराब घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन पेश किया है कि स्वास्थ्यगत कारणों के चलते उन्हे इलाज की जरुरत है, वे पूरी तरह से कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और कोर्ट में उपस्थित होंगे, क्यों कि अनवर ढेबर और नितेश पुरोहित का इलाज जारी है। इसलिए इलाज पूरा होने तक उपस्थिति में छूट का आवेदन किया गया है।
ईडी के वकील ने कहा-
अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय का कहना है कि हमने कोर्ट को अभिलेखों के साथ बताया है कि, हाईकोर्ट से अंतरिम और नियमित ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आत्मसमर्पण करना था जो कि तीनों ने नहीं किया है। उन तीनों के विरुध्द तत्काल गिरफ़्तारी वारंट जारी करने की प्रार्थना आवेदन में की गई है।
11 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है
विशेष न्यायालय के जज अजय सिंह राजपूत अवकाश पर चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे 10 अक्टूबर तक छुट्टी पर रहेंगे। इसके साथ ही जब न्यायधीश अजय सिंह राजपूत 11 अक्टूबर को लौटेंगे तब इन आवेदनों पर सुनवाई की जा सकती है। खबर लिखे जाने तक इन आवेदनों पर किसी तरह का विचार या सुनवाई नहीं हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जब इस मामले में सुनवाई होगी तब दोनों ही पक्षों के वकीलों के बीच बहस हो सकती है।
क्या है मामला
ईडी शराब घोटाला मामले लेकर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई कर रही है। इसके तहत ही अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ़्तार किया है। तीस हज़ारी कोर्ट के एक फ़ैसले से ईडी को कार्रवाई के लिए जिस शेड्यूल धाराओं से गेटवे मिला था वो बाधित हो गया। फिलहाल मामला हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। शेड्यूल धाराएं बाधित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसी से जुड़े एक मामले में जिसमें कि ईडी की ओर से नोएडा पुलिस में एफ़आइआर दर्ज कराई गई है उसमें गिरफ़्तारी पर फ़िलहाल रोक लगाते हुए नोएडा पुलिस को विवेचना जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ईडी को दिए निर्देश के बाद ईडी की आगामी कार्यवाही रुक गई।इस के साथ ही हाईकोर्ट से अनवर ढेबर नितेश पुरोहित और त्रिलोक ढिल्लन को अंतरिम ज़मानत मिल गई। हालिया दिनों हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में अनवर ढेबर नितेश पुरोहित त्रिलोक ढिल्लन और अरुणपति त्रिपाठी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम और नियमित ज़मानत आवेदन ख़ारिज कर दिए।