एमपी में बुधवार शाम को थम जाएगा चुनावी शोर, रैली और जुलूस पर रहेगी पाबंदी, सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकेंगे प्रचार

author-image
Vikram Jain
एडिट
New Update
एमपी में बुधवार शाम को थम जाएगा चुनावी शोर, रैली और जुलूस पर रहेगी पाबंदी, सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकेंगे प्रचार

BHOPAL. मप्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को होगी। इससे पहले बुधवार 15 नवंबर की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। यदि कोई प्रत्याशी इसके बाद भी चुनाव प्रचार करता पाया जाता है तो उस पर चुनाव आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज होगा। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि क्या प्रत्याशी सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार कर पाएंगे? इसका जवाब भी नहीं में ही है। यानी बुधवार शाम छह बजे के बाद सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। चुनाव आयोग की खास टीम सोशल मीडिया पर निगरानी रखेगी। हालांकि प्रत्याशी जनसंपर्क कर सकते हैं, लेकिन वे प्रचार के लिए किसी और माध्यम का सहारा नहीं ले सकेंगे। लाउड स्पीकर, रैली और जुलूस पर पाबंदी लग जाएगी।

सोशल मीडिया पर भी नहीं कर सकेंगे प्रचार

बुधवार शाम चुनाव प्रचार बंद होने के बाद कोई भी प्रत्याशी सोशल मीडिया पर प्रचार करता है तो उसके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। साथ ही इसका खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। यानी प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट, संदेश, वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे। साथ ही ऐसी कोई पोस्ट, संदेश या वीडियो फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा होता है तो एमसीएमसी यानी जिला स्तरीय मीडया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी उसका पता लगा लेगी। एमसीएमसी इसके लिए साइबर सेल की मदद लेगी।

न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों पर भी नजर

भोपाल में बुधवार शाम के बाद समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर भी विज्ञापन और समाचारों को लेकर नजर रखी जाएगी। इसके लिए 24 टीमें बनाई गई हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। बता दें कि मप्र की 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

शराब दुकानें हो जाएंगी बंद

15 नवंबर बुधवार को शाम छह बजे से चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगने के साथ ही शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया जाएगा। यानी शराब की दुकानें 15 नवंबर शाम 6 बजे के बाद से 17 नवंबर शुक्रवार शाम वोटिंग होने तक बंद रहेंगी। शराब की दुकानों के अलावा एम्बी वाईन आउटलेट, देशी शराब भंडारगृह, शराब का परिवहन या प्रदाय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

Bhopal News भोपाल न्यूज MP Assembly elections एमपी विधानसभा चुनाव election noise will stop on the evening of 15th November will not be able to campaign on social media voting will be held in MP on 17th November 15 नवंबर की शाम थम जाएगा चुनावी शोर सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार एमपी में 17 नवंबर को होगा मतदान