NEW DELHI. 23 जून 2017 को आरपीआई एक्ट की धारा 10 के तहत मध्यप्रदेश के तत्कालीन मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया था। 2008 के पेड न्यूज मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी थी जो समयाभाव के चलते टल गई। दूसरे केसों में लंबी बहस के चलते नरोत्तम मिश्रा के केस का नंबर ही नहीं आ पाया। दरअसल पेड न्यूज संबंधी यह केस 118वें नंबर पर था लेकिन आज 113 नंबर तक के केसों की ही सुनवाई हो सकी।
आज भी नहीं आ पाया नंबर
दरअसल कल शाम जारी हुई लिस्ट में आज इस केस पर सुनवाई होना तय हुआ था कि लेकिन अन्य मामलों में काफी लंबी बहस चली और आज भी इस केस का नंबर नहीं आ पाया। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के 1951 की धारा 10 के तहत 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया था। जिसके खिलाफ मिश्रा ने मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने राजनैतिक दबाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया था। जिसके बाद केस को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नहीं दी थी राहत
इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के फैसले को सही माना था। जिसके बाद डबल बेंच ने निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ फैसला दिया था। डबल बेंच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में राजेंद्र भारती ने चुनौती दे रखी है।