छत्तीसगढ़ में दीपावली के लिए गाइडलाइंस जारी, 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, अन्य त्योहारों को लेकर भी दिशा निर्देश

author-image
Pratibha Rana
एडिट
New Update
छत्तीसगढ़ में दीपावली के लिए गाइडलाइंस जारी, 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, अन्य त्योहारों को लेकर भी दिशा निर्देश

शिवम दुबे@ RAIPUR.

आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि राज्य में केवल हरित पटाखों का उपयोग और विक्रय ही हो सकेगा। इसके साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/ क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। उच्चतम न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया है।

पटाखे फोड़ने को लेकर अहम गाइडलाइंस

दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

क्या हैं न्यायालय के आदेश

उच्चतम न्यायालय ने 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड और हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं।

fireworks only for hours on Diwali Order on festivals in Chhattisgarh त्योहारों के लिए गाइडलाइंस जारी छत्तीसगढ़ न्यूज दीपावली पर सिर्फ घंटे आतिशबाजी छत्तीसगढ़ में त्योहार पर आदेश guidelines issued for festivals Chhattisgarh News
Advertisment