BILASPUR. छत्तीसगढ़ में एसआई परीक्षा में गड़बड़ी का मामला एक बार फिर चर्चा में है। एसआई, प्लाटून कमांडर समेत अन्य पदों पर हो रही भर्तियों में विभिन्न गड़बड़ियों को 700 से अधिक परीक्षार्थियों की तरफ से लगाई गई 122 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई है। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से अंतरिम राहत देने के आवेदन पर आदेश के लिए फैसला हाई कोर्ट ने फिलहाल सुरक्षित रख लिया है।
122 याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर (रेडियो), सब इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) सहित अन्य 971 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किए थे। 29 जनवरी 2023 को अंबिकापुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा के परिणाम होने के बाद हाई कोर्ट में 700 से अधिक परीक्षार्थियों ने 122 से अधिक याचिकाएं लगाई हैं।
सीलबंद लिफाफे में सरकार ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट
हाई कोर्ट में दायर याचिका में याचिकाओं में अलग- अलग गड़बड़ियों को आधार बनाया गया है। हाई कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए अंतरित राहत नहीं दी थी, लेकिन राज्य सरकार को गड़बड़ियों की जांच करने और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, जिस पर हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से फिर से आवेदन प्रस्तुत कर अंतरिम राहत की मांग की गई। इस पर महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा और उप महाधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग नामंजूर होने के बाद एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो खारिज कर दी गई थी।