BHOPAL. मध्यप्रदेश में प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। अब सरकार को हर हाल में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। इस केस की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।
डीएलएड छात्रों ने दी नियुक्ति को चुनौती
2018 में हुई परीक्षा के तहत प्राइमरी टीचर्स की नियुक्ति को डीएलएड छात्रों ने चुनौती दी है। कई डीएलएड छात्रों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। अब सैकड़ों बीएड डिग्रीधारक उम्मीदवारों ने भी हस्तक्षेप आवेदन लगाए हैं। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य शासन का जवाब नहीं आता है तो ओआईसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारकों को भी पात्र माना
NCTE की अधिसूचना को जबलपुर के रोहित चौधरी समेत अलग-अलग जिलों के कई डीएलएड छात्रों ने चुनौती दी है। इस अधिसूचना में प्राइमरी टीचर्स भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारकों को भी पात्र माना है।
Bed डिग्रीधारकों के लिए रखी एक ब्रिज कोर्स करने की शर्त
याचिकाकर्ताओं के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने बताया कि Bed डिग्रीधारकों के लिए ये शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के 2 साल के अंदर उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा। MP में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत सैंकड़ों बीएड डिग्री वालों को भी नियुक्ति दी गई है, जबकि अभी तक NCTE ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस तक निर्धारित नहीं किया है।