जबलपुर हाई कोर्ट ने गूगल, फेसबुक, एक्स, यू-ट्यूब को भेजा नोटिस; बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण के खिलाफ वीडियो से जुड़ा है मामला

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BP Shrivastava
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जबलपुर हाई कोर्ट ने गूगल, फेसबुक, एक्स, यू-ट्यूब को भेजा नोटिस; बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण के खिलाफ वीडियो से जुड़ा है मामला


वेंकटेश कोरी, JABALPUR. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में चल रहे विवादित पोस्ट का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर पहुंच गया है। बागेश्वर धाम के भक्त और अनुयायी गोटेगांव निवासी रंजीत पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सोशल मीडिया में चल रहे विवादित वीडियो पर ऐतराज जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे वीडियो को आस्था पर चोट करार देते हुए इस तरह के वीडियो पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में गूगल, फेसबुक, यू-ट्यूब, एक्स और अन्य डिजिटल माध्यमों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में ऐसे वीडियो हटाने और उनकी जांच करने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में दिया शास्त्रों का हवाला

याचिकाकर्ता रंजीत पटेल के वकील पंकज दुबे ने बताया कि याचिका में गुरु को भगवान बताते हुए उन्हें नित्य अवतार करार दिया गया था। इसके साथ ही याचिका में स्कंद पुराण, गुरु गीता और तैत्रेयी उपनिषद का भी हवाला दिया गया। वकील पंकज दुबे ने हाई कोर्ट को मानहानि कारक कंटेंट्स को हटाने की दलील दी, जिस पर अदालत ने फेसबुक, यू-ट्यूब, एक्स, गूगल और अन्य डिजिटल माध्यमों को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते के अंदर इन्हें हटाने के निर्देश जारी किए। दरअसल, बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ वीडियो कंटेंट बनाकर लगातार सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे थे।

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