जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर फिर सस्पेंड, अब मेयर और पार्षद दोनों पदों से किया गया निलंबित

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Chakresh
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जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर फिर सस्पेंड, अब मेयर और पार्षद दोनों पदों से किया गया निलंबित

JAIPUR. जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को शुक्रवार रात मेयर और पार्षद पद से सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि मेयर पति सुशील गुर्जर को कुछ दिन पहले ACB ने पकड़ा था। ऐसे में प्रशासनिक जांच में मुनेश को पद के दुरुपयोग का दोषी पाया गया है। जांच में दोषी पाए जाने के आधार पर स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं ।

आदेश के मुताबिक 5 अगस्त को मेयर पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने ट्रैप किया था। मेयर के घर से 40 लाख रुपए नकद और नगर निगम के पट‌्टे बरामद होने से पूरे मामले में मेयर की संलिप्तता दिख रही थी। मेयर को भी पूरे मामले में दोषी और जिम्मेदार बताया गया है। सरकार ने डीएलबी से इस मामले की जांच करवाई थी। जांच में मेयर को दाेषी माना है।

नोटिस जारी कर जवाब मांगा था

मेयर मुनेश के पति के एसीबी ट्रैप होने और घर से 40 लाख और पट्टे की फाइलें बरामद होने के मामले में डीएलबी ने 17 अगस्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मेयर ने अब तक जवाब में खुद को निर्दोष बताने के साथ घर से बरामद पैसे को परिवार की जमीन बेचने से जुड़ी राशि बताते हुए एसीबी के आरोपों को सिरे से नकार दिया था। इस जवाब को जांच में सही नहीं माना और मेयर को पद के दुरुपयोग का दोषी माना । मेयर के खिलाफ न्यायिक जांच अभी पैंडिंग पूरे मामले की प्रशासनिक जांच के साथ ही न्यायिक जांच भी करवाई गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने सस्पेंशन आदेश में लिखा है कि न्यायिक जांच को मेयर पद पर रहते हुए प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए प्रशासनिक जांच में दोषी पाए जाने पर उन्हें पद से सस्पेंड करना जरूरी है।

मेयर पति को हाईकोर्ट से जमानत मिली

एसीबी ट्रैप हुए मेयर पति सुशील गुर्जर को हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मुनेश गुर्जर के मामले में शुरू से ही जयपुर कांग्रेस की सियासत गरम है। मुनेश का मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास से सियासी झगड़ा चल रहा है। सरकार ने पहले भी सस्पेंड किया था, मगर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी मुनेश गुर्जर को सरकार ने दूसरी बार सस्पेंड किया है। मेयर पति सुशील गुर्जर के ट्रैप होने के कुछ दिन बाद ही मुनेश को सस्पेंड कर दिया था। मुनेश ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी । हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को मुनेश के निलंबन पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने प्राथमिक जांच किए बिना ही सस्पेंड करने को गलत ठहराते हुए राहत दी थी । अब सरकार ने प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने का हवाला देकर मुनेश को मेयर और पार्षद दोनों पदों से सस्पेंड किया है ।







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