हेलमेट के बिना सरकारी ऑफिसों में एंट्री नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन कराने प्रशासन को हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, अभियान शुरू

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BP Shrivastava
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हेलमेट के बिना सरकारी ऑफिसों में एंट्री नहीं, ट्रैफिक नियमों का पालन कराने प्रशासन को हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, अभियान शुरू

BHOPAL/JABALPUR. बढ़ते सड़क हादसों को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि प्रशासन पूरे प्रदेश में 50 दिनों तक विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान चलाए। हाईकोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि बिना हेलमेट के अब सरकारी ऑफिसों में प्रवेश नहीं दिया जाए। साथ ही सेमी गवर्मेंट और प्राइवेट ऑफिसों में भी प्रवेश के लिए हेलमेट जरूरी किया जाए। इसके अलावा बिना हेलमेट वाले चालकों का वाहन पार्किंग में पार्क नहीं किया जाए। यदि पार्किंग संचालक इस सबके वाबजूद वाहन खड़ा करने देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

 ट्रैफिक पुलिस अलर्ट, अभियान शुरू

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिना हेलमेट वाले चालकों के खिलाफ राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत बुधवार से की गई है। पूरे प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के लिए यह अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की दी हिदायत दी जा रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन लगाया जा रहा है। इसमें नियमों के विपरीत चलने वाले वाहन चालकों को 500 से लेकर 1000 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट

हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा, ऐसा नहीं करने पर वाहन चालक पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कार में भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। सीट बेल्ट न लगे होने पर चालक को फाइन देना होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रैफिक नियमों को लेकर प्रचार प्रसार किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

Madhya Pradesh High Court Madhya Pradesh News मध्यप्रदेश न्यूज High Court's instructions regarding traffic rules in Madhya Pradesh special traffic checking campaign will run for 50 days no entry in offices without helmet मप्र में ट्रैफिक नियमों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश 50 दिन चलेगा विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान बिना हेलमेट के ऑफिसों में एंट्री नहीं मप्र हाईकोर्ट