GWALIOR. राज्यसभा सांसद और मप्र के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ की गई 'देशद्रोही' कहने की टिप्पणी को पुलिस ने सही माना है। पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। यह आपत्तिजनक टिप्पणी एक्स (ट्विटर) पर मौजूद है। इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को बयान दर्ज करने के लिए चार दिसंबर को तलब किया है।
किसने कहा था देशद्रोही
26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर पूर्व सीएम और सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया था। इसे एक्स पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने रिपोस्ट किया। वहीं, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कहा था कि उनका (दिग्विजय सिंह) जन्म पाकिस्तान में होना चाहिए था।
इस तरह पहुंचा कोर्ट में केस
इसे लेकर कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता नितिन शर्मा ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद पेश किया था। इसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया सहित प्रदेश के दो अन्य मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ चालान की कार्यवाही करने की मांग की गई थी। यह मामला बाद में एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर हो गया। एमपी-एमएलए कोर्ट के जस्टिस महेंद्र सैनी की अदालत में अब यह केस चल रहा है।
याचिकाकर्ता ने कहा- एसपी को रिपोर्ट पेश करनी चाहिए
इंदरगंज के थाना प्रभारी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता नितिन शर्मा ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया और प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों- सिसोदिया और सिलावट के खिलाफ एसपी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। इसके बाद एसपी ने कोर्ट में यह रिपोर्ट पेश की गई है। याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि पुलिस की रिपोर्ट में यह माना गया है कि उक्त आपत्तिजनक टिप्पणी को एक्स हैंडल से अब तक नहीं हटाया गया है।