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संजय गुप्ता, INDORE. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होने से पहले जिला प्रशासन ने एहतिहात के तौर पर अलग-अलग धारा-144 के तहत 2 प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। एक आदेश के तहत बिना मंजूरी रैली, जुलूस निकालने के साथ ही एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही मतगणना स्थल को लेकर भी विविध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने ये आदेश जारी किए हैं।
मतगणना स्थल को लेकर ये आदेश
- मतगणना स्थल को लेकर कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि 3 दिसंबर को मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियोग्राफी प्रतिबंधित की जाती है।
- मतगणना के दौरान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया जाता है।
- ये प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
रैली, जुलूस को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश
- कलेक्टर ने एक अन्य प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कहा है कि 3 दिसंबर को मतगणना होने से राजनीतिक दल, व्यक्ति द्वारा रैली, जुलूस और सभाएं आयोजित की जाएंगी। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
- विभिन्न मुद्दों को लेकर विभिन्न संगठनों के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस सक्षम अधिकारी से बिना पूर्व मंजूरी नहीं होगी।
- ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी शर्तों के अधीन होगा।
- बिना मंजूरी पंडाल नहीं लगेंगे।
- 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एक समय में जमा नहीं होना चाहिए।
- मोबाइल ग्रुप पर विधि विरुद्ध संदेश प्रसारित नहीं होंगे।
- किसी भी मंजूरी के लिए जिले की पूरी सीमा के लिए अपर कलेक्टर द्वारा और वहीं अपने क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाएगी।