डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे मामले में SC का HC को निर्देश, जल्द लिया जाएं मामले पर फैसला

author-image
Pratibha Rana
एडिट
New Update
डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे मामले में SC का HC को निर्देश, जल्द लिया जाएं मामले पर फैसला

BHOPAL. डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को इस्तीफा मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह निशा के इस्तीफा मामले में जल्द से जल्द फैसला लें। निशा बांगरे बैतूल में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदस्थ थीं। उन्होंने पिछले दिनों सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिए है कि निशा बांगरे के इस्तीफे पर जल्द फैसला करें।

सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को सख्त आदेश

दरअसल निशा के डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देने के बाद राज्य शासन ने उनका ये इस्तीफा मंजूर नहीं किया था। इसको लेकर निशा ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में पिछले गुरुवार को हुई सुनवाई एक हफ्ते टल गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने निशा का इस्तीफा स्वीकार करने के मामले में हाई कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला लेने के निर्देश दिए है। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट आज या कल में इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है।

22 जून को निशा ने दिया था इस्तीफा

बैतूल में डिप्टी कलेक्टर पद पर पदस्थ निशा बांगरे ने 22 जून को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा मंजूर ना होने से परेशान होकर निशा अपने तीन साल के बच्चे-पति और समर्थकों के साथ बैतूल में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठीं। फिर निशा ने बैतूल जिले के आमला से पदयात्रा शुरु की थी। 9 अक्टूबर को उनकी न्याय यात्रा भोपाल पहुंच गई थी। आमला के बस स्टैंड से अनंत चतुर्दशी पर भगवान गणेश और माता दुर्गा के दर्शन कर पदयात्रा शुरू की गई थी। आमला से शुरु हुई यह यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह ग्राम जैत होते हुए 335 किलोमीटर की दूरी तय कर भोपाल पहुंची थी।


MP News एमपी न्यूज Deputy Collector Nisha Bangre डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे relief to Nisha Bangre Supreme Court's order to High Court Nisha Bangre resignation case निशा बांगरे को राहत सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को आदेश निशा बांगरे इस्तीफा मामला