सीहोर के जिला कोर्ट ने सांई प्रसाद चिट फंड कंपनी के निदेशक को सुनाई सजा, 9 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना

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Pratibha Rana
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सीहोर के जिला कोर्ट ने सांई प्रसाद चिट फंड कंपनी के निदेशक को सुनाई सजा, 9 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना

BHOPAL. सीहोर के जिला कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में सांई प्रसाद चिट फंड कंपनी के निदेशक बाला साहब भापकर को 170 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बाला पर 9 लाख 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार के मुताबिक अभियुक्त और एजेंटों ने सांई प्रसाद चिट फंड कंपनी में पैसा पांच साल में दो गुना करने का झांसा देकर निवेशकों से साल 2012 से 2015 तक रुपए जमा कराए थे। लेकिन पॉलिसी मैच्योर होने पर जब लोग पैसे लेने पहुंचे तो कंपनी के दफ्तर में ताला मिला और फिर काफी कोशिश के बाद भी रुपए नहीं मिले। इस पर गोपालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था केस

सांई प्रसाद चिट फंड कंपनी और बाला साहब भापकर के खिलाफ भादंसं 1860 की धारा 420 के तहत अपराध क्रमांक 17/20 पंजीबद्ध किया गया था। । विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 420/34, भादवि, धारा 6 मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अभियोग-पत्र कोर्ट में पेश किया गया।

इस तरह हुई 170 साल की सजा

कोर्ट में चली बहस के बाद विशेष जज संजय कुमार शाही ने बाला साहब भापकर पिता केशवराव भापकर निवासी सांई दरबार बंगलो, चिंचवड़ पुणे को धारा 420 भादवि एवं धारा 6 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम में क्रमश: 5-5 वर्ष (17 काउंट) कुल 170 वर्ष का सश्रम कारावास और 9 लाख 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

MP News एमपी न्यूज Case of embezzling investors' money 170 years imprisonment in fraud case decision of Sehore District Court Director Bala Saheb Bhapkar निवेशकों के पैसे हड़पने का मामला धोखाधड़ी मामले में 170 साल की सजा सीहोर जिला कोर्ट का फैसला निदेशक बाला साहब भापकर