मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे के दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, जानें क्या है नया आदेश

author-image
Vikram Jain
एडिट
New Update
मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजे के दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, जानें क्या है नया आदेश

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। प्रत्याशियों का भाग्य EVM में कैद है। जिसके नतीजे रविवार 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। मतगणना वाले दिन यानी 3 दिसंबर को प्रदेश में शराब नहीं बिकेंगी। यानी इस दिन एमपी में शुष्क दिवस ( ड्राई डे) रहेगा। इसके लिए जिलावार आदेश जारी हो गए हैं। आदेश के अनुसार रविवार को 24 घंटे शराब दुकानें पूर्णत: बंद रखी जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार यह निर्णय लिया गया है।

कब से कब तक रहेगा बैन

रविवार को प्रदेश में मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है। सभी विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। इसी के चलते 2 नवंबर की रात 11:30 बजे से मदिरा की सभी दुकानें बंद कर दी जाएगी। उसके बाद 3 दिसंबर को यह दुकान पूरी तरह बंद रहेंगी। प्रदेश की सभी दुकानों को इस दौरान बंद रखा जाएगा जो 4 दिसंबर को तय समय सुबह 8 बजे खुलेंगी। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए आदेश जारी करने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल में वोटों की गिनती वाले दिन 3 दिसंबर को पूरे दिन शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक भोपाल जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की 87 शराब दुकानों पर शराब के क्रय-विक्रय और भंडारण आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही कलेक्टर ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि आदेश का सख्ती से पालन किया जाए और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए।

शराब के क्रय-विक्रय और भंडारण पर प्रतिबंध

आदेश के मुताबिक जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित सभी शराब दुकानों, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट एवं अन्य लाइसेंस केंद्र, जिंसी चौराहा स्थित देशी शराब भंडारागार और गांधीनगर स्थित विदेशी शराब भंडारागार से शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

मतगणना वाले दिन शराब नहीं बिकेंगी एमपी में 3 दिसंबर को ड्राई डे State Election Commission's instructions एमपी विधानसभा चुनाव Liquor will not be sold on the day of counting Dry Day in MP on 3rd December भोपाल न्यूज Bhopal News MP Assembly elections राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश