बैतूल की एक पंचायत का शराबबंदी को लेकर कड़ा फैसला, शराब पी, पिलाई, बैची तो खैर नहीं...

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Pratibha Rana
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बैतूल की एक पंचायत का शराबबंदी को लेकर कड़ा फैसला, शराब पी, पिलाई, बैची तो खैर नहीं...

BETUL. मध्य प्रदेश शराबबंदी करने वाला राज्य तो नहीं बना है, लेकिन एमपी के बैतूल जिले की एक पंचायत ने शराबबंदी को लेकर कड़ा फैसला लिया है। पंचायत के ऐसे कदम ने मिसाल जरूर पेश कर दी है। यहां पर अगर किसी ने शराब पी, पिलाई, बैची तो उसकी खैर नहीं है। ऐसा करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर चप्पलों से पिटाई भी होगी।

शराब पीने, बेचने पर जुर्माना

दरअसल पंचायत खोखरा रैयत 1 और खोखरा मॉल 2 में नशा मुक्ति अभियान के तहत पेसा एक्ट ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में पेसा एक्ट नियम 2022 अंतर्गत शान्ति और विवाद निवारण समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से गांव में शराब बिक्री पर भारी जर्माना लगाने का फैसला लिया है। इसके तरह उसपर 10 हजार आर्थिक दंड और शराब पीने वालों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

उत्पात मचाने वालों की चप्पल से होगी पिटाई

शराब पीने की सूचना देने वालों को इनाम देने का एलान भी इस पंचायत के लोगों ने किया है। ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति को 1 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं ग्राम सभा ने गांव में शराब पीकर उत्पात मचाने वाले शराबी की महिलाओं द्वारा 5- 5 बार चप्पल मारकर पिटाई करने का फैसला लिया है।


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