रायपुर कोर्ट से ACB और EOW ने अशोक चतुर्वेदी की 8 दिन की रिमांड मांगी, बचाव पक्ष के वकीलों ने नहीं किया विरोध

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Vikram Jain
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रायपुर कोर्ट से ACB और EOW ने अशोक चतुर्वेदी की 8 दिन की रिमांड मांगी, बचाव पक्ष के वकीलों ने नहीं किया विरोध

याज्ञवल्क्य मिश्रा, RAIPUR. पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक अशोक चतुर्वेदी को ईओडब्लू और एसीबी की टीम ने विशेष न्यायाधीश ( भ्रष्टाचार निवारण ) संतोष तिवारी की कोर्ट में पेश कर उनकी आठ दिन की रिमांड मांगी, जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोई विरोध नहीं किया। अशोक चतुर्वेदी को अब जांच एजेंसी 8 जुलाई को फिर पेश करेगी।



तीन मामलों में आरोपी हैं अशोक चतुर्वेदी



एसीबी और ईओडब्लू में पंजीबद्ध तीन मामलों में आरोपी अशोक चतुर्वेदी को जांच एजेंसी ने 3 मामलों में गिरफ्तार किया है। इनमें अपराध क्रमांक 16/20 आय से अधिक संपत्ति का मामला है, अपराध क्रमांक 19/20 पाठ्यपुस्तक निगम के ठेकों में गड़बड़ी का मामला है जबकि अपराध क्रमांक 02/2020 नजदीकियों और रिश्तेदारों को नियम विरुद्ध तरीके से उपकृत करने का मामला है। इन तीनों ही मामले में याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर थी। जो बीते हफ्ते लंबे स्टे के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दी थी।अशोक चतुर्वेदी की ओर से अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की गई थी लेकिन वह सुनवाई पर आती उसके पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।



बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा



विशेष अदालत में अशोक चतुर्वेदी की ओर से पैरवी अधिवक्ता आशुतोष पांडेय और हेमंत सिन्हा ने की। जांच एजेंसी के रिमांड का विरोध नहीं किए जाने की जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा “हम तो शुरु से सहयोग कर रहे हैं। हमारा यही कहना ही है कि प्रकरण निराधार और शरारतपूर्ण है। यदि वे रिमांड चाह रहे हैं तो हमने विरोध इसलिए ही नहीं किया। झूठी शरारतपूर्ण और प्रायोजित FIR में हमारे पास हमारे तथ्य हैं जो हम पहले से बताते आ रहे हैं।”


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