Raipur. शराब घोटाला मामले में ईडी की विशेष अदालत में तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास की अग्रिम ज़मानत याचिका विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किया है।
कौन है निरंजन दास
आबकारी आयुक्त रहे निरंजन दास को रिटायरमेंट के बाद भी उसी विभाग में उसी पद पर संविदा में राज्य सरकार ने पदस्थ किया था।छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाला में ईडी को जिनकी तलाश है उनमें निरंजन दास भी अहम व्यक्ति हैं। निरंजन दास की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की गई थी जिसमें पीएमएलए के सेक्शन 50 को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत की माँग की गई थी। हालाँकि इस आवेदन को निरंजन दास ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया था।
बचाव पक्ष ने दो दिन की थी बहस
ईडी की संभावित कार्रवाई को देखते हुए निरंजन दास की ओर से अग्रिम ज़मानत याचिका रायपुर स्पेशल कोर्ट में पेश की गई थी। निरंजन दास की ओर से बहस अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी और आदित्य वर्मा ने की थी। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया
“ईडी का यह कहना है कि शेड्यूल अफेंस है इसलिए कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि इस में ना एफ़आइआर है ना परिवाद पंजीबद्ध है। इसलिए कार्यवाही बग़ैर शेड्यूल अफेंस के शून्य है। आयकर विभाग ने पूर्व में जो छापा डाला था, उस आधार पर परिवाद में बतौर अभियुक्त जिन 15 लोगों का नाम तीस हज़ारी कोर्ट में उल्लेखित है उसमें आवेदक का नाम नहीं है। आवेदक निरंजन दास का ज़िक्र या उनके विरुद्ध साक्ष्य किसी भी डिजिटल अभिलेख में नहीं है।ना तो निरंजन दास के यहाँ कोई छापा है ना ही कोई जप्ती का ही उल्लेख कहीं पर है।”
अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी ने कोर्ट से कहा
“ईडी के समन का सम्मान करते हुए निरंजन दास बयान दर्ज करा चुके हैं। वहीं जिस लिकर पॉलिसी को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है वह 1 अप्रैल 2019 को जारी हुई जबकि इस पॉलिसी के जारी होने के बहुत बाद में याने 9 मई 19 को निरंजन दास ने आबकारी विभाग में प्रभार लिया।आवेदक निरंजन दास का दायित्व सचिव/ कमिश्नर आबकारी का था जो प्रशासनिक कार्य देखता है,इसका अन्य से संबंध नहीं है।”
ईडी ने किया अग्रिम ज़मानत याचिका का विरोध
ईडी की ओर से इस अग्रिम ज़मानत याचिका का विरोध किया गया। ईडी के विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ पांडेय ने निरंजन दास को लेकर कोर्ट से ईडी की कार्रवाई में उनकी आवश्यकता और प्रकरण में उनकी भुमिका अहम बताते हुए अग्रिम ज़मानत याचिका का विरोध किया।
कोर्ट ने अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज की
ईडी स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था। इसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया है। अदालत ने अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए क़रीब दस पृष्ठों का विस्तृत आदेश जारी किया है।