GWALIOR. ग्वालियर हाईकोर्ट ने अशोकनगर से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत मिली है। ग्वालियर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को पलटते हुए विधायक जज्जी के प्रमाण पत्र को वैध ठहराया है। यहां बता दें, बीते साल दिसंबर माह में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उनकी विधायकी को शून्य घोषित किया था और एफआईआर के आदेश दिए थे। हालांकि, इससे पहले 18 दिसंबर 2019 में स्क्रूटनी कमेटी ने जज्जी के प्रमाणपत्र को सही माना था।
सिंगल बेंच के फैसले के बाद विधायकी पर आ गया था खतरा
जाति प्रमाण पत्र केस में विधायक जज्जी सिंगल बेंच केस के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट कीडबल बेंच में चले गए थे तभी से सिंगल बेंच के आदेश पर स्थित था अब इस मामले में फैसला आ गया है। इसके बाद विधायक जज्जी को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले से ना केवल उनकी विधायकी पर मंडरा रहा खतरा टल गया है बल्कि उनके जाति प्रमाण पत्र पर उठ रहे सवालों पर भी कोर्ट के फैसले के बाद विराम लग गया है।
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जाति प्रमाणपत्र वैध माना
जानकारी के अनुसार विधायक जजपाल सिंह जज्जी केस में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला विधायक जज्जी के पक्ष में सुनाया है और उनके जाति प्रमाण पत्र को वैध ठहराया है। डबल बेंच ने स्क्रूटनी कमेटी ने मप्र की उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जज्जी को जारी किए गए अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को भी वैध माना है। साथ ही सिंगल बेंच के फैसले को भी डबल बेंच ने पलट दिया है।
पूर्व विधायक लड्डू राम कोरी ने दर्ज कराया था केस
इस केस में बीजेपी के ही पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर सिंगल बेंच में जजपाल सिंह जज्जी की जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित करने के लिए अपील की थी। सिंगल बेंच ने लड्डू राम कोरी के पक्ष में फैसला सुनाया था। मगर डबल बेंच ने इस फैसले को बदल दिया है। ग्वालियर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जजपाल सिंह जज्जी की नट जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी कई बातें फैसले में कही है।