भोपाल. दमोह जिले में पदस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक शालीन शर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दमोह जिले में पदस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक शालीन शर्मा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा था। इस संबंध में बुधवार को आयोग की तरफ से पत्र जारी किया गया है।
इसलिए हुई एफआईआर:
दमोह जिले में पदस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक शालीन शर्मा द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनी तरीके से सही कार्रवाई नहीं की गई थी । नाबालिग पीड़िता के दत्तक पिता के साथ शालीन शर्मा द्वारा मोबाइल फोन पर चैटिंग की गई। इस चैटिंग के अनुसार नाबालिग पीड़िता के साथ अपराध होने के विषय में शर्मा को जानकारी थी। इसके बाद भी 21 मई 2023 से 30 मई 2023 तक उनकी ओर से तत्परता के साथ इस अपराध के संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। इसके कारण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के अंतर्गत दण्डनीय होने से पुलिस थाना दमोह देहात में एफआईआर दर्ज की गई।
तत्काल प्रभाव से सस्पेंड
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शालीन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दे दिए हैं। इसे आधार मानते हुए महिला एवं बाल विकास आयुक्त डॉ. रामराव भौंसले ने शालीन शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शालीन शर्मा को मुख्यालय कार्यालय- संभागीय संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास संभाग रीवा भेजा जा रहा है।।