छत्तीसगढ़ में 143 एकड़ भूमि का फर्जीवाड़ा, सेटलमेंट कर बेचने का आरोप, आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

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Shivam Dubey
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छत्तीसगढ़ में 143 एकड़ भूमि का फर्जीवाड़ा, सेटलमेंट कर बेचने का आरोप, आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

नितिन मिश्रा, BALRAMPUR. बलरामपुर में भू माफियाओं का नया कारनामा सामने आया है। भू माफियाओं  यहाँ 143 एकड़ 23 डिसमिल जमीन को फर्जी सेटलमेंट करवा कर बेंच दिया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत संभाग आयुक्त को की है। आयुक्त ने कलेक्टर को जांच कर रिपोर्ट देने को आदेश दिया है। 



ये मामला है 



 मिली जानकारी के मुताबिक बलरामपुर ज़िले के भनौरा गांव में खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ ज़मीन को भू माफियाओं ने बेंच दिया है। भू माफियाओं द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से फर्जी सेटलमेंट लगाकर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के बेंच दिया गया। माफियाओं के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले व्यक्तियों पर एफ़आईआर दर्ज कराने की मांग ग्रामीणों ने की है।इस मामले की संभाग आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की गई है। संभाग आयुक्त ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मामले मी जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने का षड्यंत्र करते हुए मात्र 12 से 15 लोगों को टारगेट करते हुए द्वेष पूर्ण जांच कर कार्यवाही की जा रही है।जबकि 143 एकड़ में काबिज सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। 



वन विभाग ने आवंटित की थी जमीन



मिली जानकारी अनुसार  बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि है। साल 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग के द्वारा अलग से खसरा नंबर क्रमांक 520, 521, 522, 523, 525, 526 आवंटित कर पट्टा प्रदान पट्टा प्रदान किया गया। इसके अलावा भूमि खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया वर्णित व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि विक्रय किया गया था। 

              



शिकायत पत्र में ये लिखा है



अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट डीके सोनी द्वारा की गई शिकायत में लिखा है कि भनौरा गांव में खसरा नंबर 93 रकबा 143. 23 एकड़ भूमि में काफी प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा जो विक्रय नामा निष्पादित किया गया है।  उसमें फर्जी सेटलमेंट की कॉपी लगाकर कराया गया है इसलिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के साथ-साथ उपरोक्त विक्रय पत्र को नियम विपरीत निष्पादित कराने के संबंध में सभी विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने एवं उपरोक्त भूमि को शासन के पक्ष में शासन का नाम राजस्व पत्रों में  दर्ज कराए हेतु आवश्यक कार्यवाही की माँग की गई है।


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