Raipur. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव कैबिनेट की 6वीं बैठक बुधवार देर शाम तक चली। इस बैठक में कई फैसले और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला शराब दुकानों को लेकर किया गया है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में अब नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। बुधवार को नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में चली चार घंटे की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी, इस निर्णय पर सभी की सहमति बनी है।
बजट सत्र पर भी चर्चा
विधानसभा के द्वितीय सत्र यानी बजट सत्र फरवरी-मार्च 2024 में होना है। इसके लिए राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। बजट सत्र पांच फरवरी से आरंभ होकर एक मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 20 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन के भाषण से होगी। कुल 957 सवालों में तारांकित 505 और 452 अतारांकित सवाल लगे हैं। इस दौरान प्रदेश के तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
न्यायाधीशों के पदनाम में बदलाव
कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में ‘जिला न्यायाधीश‘ को ‘प्रधान जिला न्यायाधीश‘ और ‘अपर जिला न्यायाधीश‘ को ‘जिला न्यायाधीश‘ करने का प्रविधान रखा गया है। इसी तरह ‘व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी‘ और ‘व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग‘ को ‘व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी‘ और ‘जिला न्यायालय‘ को ‘प्रधान जिला न्यायालय‘ से प्रतिस्थापित करने का प्रविधान रखा गया है। उच्च न्यायालय बिलासपुर में ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) के पांच पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का निर्णय लिया गया है।