BILASPUR. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी है। अतिथि शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई होने के बाद अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। दरअसल सेवा भर्ती नियम 2019 के विपरीत शिक्षक भर्ती विज्ञापन में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने और विषय के आधार पर विज्ञापन जारी नहीं करने पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।
शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का ब्रेक
दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट में वेदप्रकाश एवं अन्य ने वकील अजय श्रीवास्तव के जरिए याचिका प्रस्तुत की। जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा शिक्षक के टी-संवर्ग 4659 पद और ई-संवर्ग के 1113 पदों की भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी कर शिक्षक पदों पर आवेदन मांगे गए। साथ ही अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक देने का ज़िक्र किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग संवर्ग भर्ती नियम 2019 में किसी प्रकार के बोनस अंक प्रदान करने का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रमोशन और भर्ती नियम 2019 की अनुसूची-2 के कॉलम 33 में शिक्षक के पद पर विषयवार सीधी भर्ती या प्रमोशन किया जाना है। लेकिन जो विज्ञापन जारी किया गया है। उसमें किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया गया है। जबकि सभी विषयों के लिए अलग-लग पद जारी किया जाना है। हाल ही में 10 जून को विज्ञापन के आधार पर परीक्षा हुई है। जिसका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है।
विज्ञापन में नहीं है पदों का जिक्र
जारी किए गए विज्ञापन में यह नहीं बताया गया है कि कौन सा विषय है और कितने पदों पर भर्ती होगी। अभ्यर्थी को यह भी नहीं पता होगा कि जिस विषय में उसने अपलाई किया है। उसमें कितने पद ख़ाली हैं। इस तरह सेवा भर्ती नियम और पदोन्नत्ति के विपरीत जाकर विज्ञापन जारी किया गया है। जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तब के लिये भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाने के लिए आदेशित किया गया।