छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में नितेश और त्रिलोक को अंतरिम ज़मानत मिली,अनवर की ज़मानत मियाद बढ़ी

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Yagyawalkya Mishra
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में नितेश और त्रिलोक को अंतरिम ज़मानत मिली,अनवर की ज़मानत मियाद बढ़ी

Bilaspur।छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में केंद्रीय जेल में बंद नितेश पुरोहित और त्रिलोक ढिल्लन को चार हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मिली है। इसी मामले में तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत पर जेल से बाहर हुए अनवर ढेबर की अंतरिम ज़मानत अवधि भी बढ़ गई है। 



सुको के स्टे और स्वास्थ्य का हवाला




छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शराब घोटाला मामले में ईडी की ओर से की जा रही कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगाए जाने और स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए त्रिलोक ढिल्लन और नितेश पुरोहित की ओर से अंतरिम ज़मानत याचिका दाखिल की गई थी। एक याचिका इसी विषय के साथ अंतरिम ज़मानत पर पूर्व में रिहा हो चुके अनवर ढेबर की ओर से भी दाखिल थी।



चार हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत मंज़ूर




हाईकोर्ट में नितेश पुरोहित की ओर से सीनियर एडवोकेट नित्या रामकृष्णनन और मतीन सिद्दीक़ी तथा त्रिलोक ढिल्लन की ओर से सुरेन्द्र सिंह और अनवर ढेबर की ओर से मतीन सिद्दीक़ी और प्रफुल्ल भारत ने तर्क दिए। जस्टिस दीपक तिवारी ने याचिकाकर्ताओं को चार हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत मंज़ूर की है।


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