दुर्ग में करोड़ों की हेराफेरी के आरोप में BJP नेता बेलचंदन गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

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The Sootr CG
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दुर्ग में करोड़ों की हेराफेरी के आरोप में BJP नेता बेलचंदन गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज, जानें क्या है पूरा मामला

DURG. छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने BJP के दिग्गज नेता और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतलाल बेलचंदन को गिरफ्तार किया है। जिला कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद पुलिस ने सोमवार (24 जुलाई) को प्रीतलाल बेलचंदन को गिरफ्तार कर लिया। प्रीतपाल पर 2014 से 2020 के बीच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग का अध्यक्ष रहते हुए 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है।



सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहते किया 15 करोड़ का गबन



बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रीतलाल बेलचंदन पर 2014 से 2020 के बीच जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग अध्यक्ष रहते हुए 15 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। इससे पहले बैंक में हेराफेरी के आरोप के चलते बेलचंदन को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग अध्यक्ष पद गंवाना पड़ा था। इसके बाद मामले को लेकर उन्होने जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसे जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस पूछताछ कर है।



क्या है पूरा मामला



आपको बता दें कि प्रीतपाल बेलचंदन ने बीजेपी के टिकट से 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी के शासन काल में 2014 में उन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था। इनके कार्यकाल में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया था। मामले को लेकर दो साल पहले बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंकज सोढी ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन सहित संचालक मंडल पर बिना अनुमति अनुदान राशि और एकमुश्त समझौता योजना में छूट देने का आरोप लगाया था।



कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका



मामले में बैंक के सीईओ और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की शिकायत पर बेलचंदन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने मार्च 2021 को कोतवाली में बेलचंदन के खिलाफ धारा 409, 420,468,471, 34 के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायत में बेलचंदन पर 14 करोड़ 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। इसके बाद मामले की जांच चल रही थी। इस दौरान दुर्ग पुलिस ने बेलचंदन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बेलचंदन ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष कुमार तिवारी की अदालत में जमानत की याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सोमवार तड़के बेलचंदन को घर से गिरफ्तार कर लिया।



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जांच टीम की रिपोर्ट में बेलचंदन बताया गया दोषी



बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन और निर्वाचित संचालक मंडल पर धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद इसकी जांच तत्कालीन कलेक्टर से कराई गई थी। कलेक्टर के निर्देश पर तत्कालीन एडीएम बिरेन्द्र बहादुर पंचभाई, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं विनोद कुमार बुनकर, ऑडिटर अजय कुमार और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एके सिंह की संयुक्त जांच टीम गठित की गई थी। इस टीम ने जांच कर 248 पन्नों की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी। इसमें बैंक के आर्थिक नुकसान की बात कहते हुए बेलचंदन को दोषी बताया गया है।


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