दमोह से बीएसपी विधायक रामबाई की बढ़ी मुश्किलें, पति हैं पहले से जेल में, अब देवर, भाई और भतीजे को 7-7 साल की सजा

author-image
Chandresh Sharma
एडिट
New Update
दमोह से बीएसपी विधायक रामबाई की बढ़ी मुश्किलें, पति हैं पहले से जेल में, अब देवर, भाई और भतीजे को 7-7 साल की सजा

Damoh. दमोह के पथरिया विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी की विधायक रामबाई परिहार को अदालत से निराशा हाथ लगी है। उनके पति कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में पहले से जेल में हैं, वहीं अब दमोह के सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में रामबाई के देवर, भाई और भतीजे को 7-7 साल की सजा सुना दी है। सजा के अलावा तीनों आरोपियों पर 6-6 हजार के जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि तीनों पर तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर जानलेवा हमला किया था। 




  • यह भी पढ़ें 


  • कटनी में बुरा फंसा रिश्वत के नोट निगलने वाला पटवारी, कागज की लुग्दी का भी रंग हुआ गुलाबी, पत्नी भी है तहसीलदार



  • मार्च 2019 का है मामला




    दमोह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महिमा कछवाहा की अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में बताया गया था कि 12 मार्च 2019 को कौशलेंद्र सिंह उर्फ चंदू, लोकेश कुर्मी और गोलू सिंह ने तत्कालीन कृषि उपज मंडी अध्यक्ष खरगराम पटेल पर एकराय होकर हमला कर दिया था। हमले में पटेल को काफी गंभीर चोटें भी आई थीं। इस मामले में पुलिस ने धारा 326 समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर के बाद तीनों को गिरफ्तार किया था, साथ ही अदालत में चालान पेश किया गया था। गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या के प्रयास में अधिकतम सजा 7-7 वर्ष सुनाई इसके अलावा 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 



    देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में भी हैं सहआरोपी



    बता दें कि विधायक रामबाई के ये परिजन कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में भी सहआरोपी हैं। फिलहाल उक्त मामले में ही तीनों आरोपी जेल में हैं। अदालत के इस फैसले के बाद विधायक रामबाई की चिंता बढ़ सकती हैं। 


    Damoh News दमोह न्यूज़ BSP MLA Rambai 3 family members punished case of murderous attack बीएसपी विधायक रामबाई 3 परिजनों को सजा जानलेवा हमले का मामला