मप्र में 15 जून से 30 जून तक जिलों के अंदर होंगे तबादले, सरकार ने SC/ST के लिए छात्रवृत्ति की आय सीमा को 6 लाख से 8 लाख किया

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Puneet Pandey
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मप्र में 15 जून से 30 जून तक जिलों के अंदर होंगे तबादले, सरकार ने SC/ST के लिए छात्रवृत्ति की आय सीमा को 6 लाख से 8 लाख किया

BHOPAL. मप्र कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में ट्रांसफर बैन उठाने व छात्रों को ई-बाइक देने जैसे निर्णय हुए। 





कैबिनेट ने 15 जून से लेकर 30 जून तक जिलों के अंदर ट्रांसफर पर लगे बैन को खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही हायर सेकेंड्री स्कूलों में पहला स्थान पाने वाले छात्रों को ई-स्कूटी देने का निर्णय लिया गया है। इससे 9000 छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएंगी।





कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश की सहकारिता नीति को कैबिनेट से एप्रूवल मिल गया है। ऐसा करने वाला मप्र देश का पहला राज्या बन गया है। इसके साथ ही छात्र हित का एक और निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए छात्रवृत्ति की आय सीमा जो पहले 6 लाख सालाना थी उसे बढ़ाकर 8 लाख सालाना कर दिया गया है। कैबिनेट ने राज्य में 29 समूह नलजल योजनाओं मंजूरी दे दी है।





ओंकारेश्वर परियोजना को मंजूरी





कैबिनेट ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा गारंटी, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। प्रदेश के स्थाई निवासी 'शौर्य अलंकरण श्रृंखला' के मेडल मिलने वालों को सरकार की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में बढ़त भी बहाल की गई है। इसके अलावा सिंगरौली में पीपीपी मोड पर बनने वाली हवाई पट्टी को भी सहमति दी गई है।



 



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